Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय…नव-गठित निवाड़ी जिले के लिये पदों के सृजन की मंजूरी
![Cabinet Meeting: Decision of the Council of Ministers under the chairmanship of Chief Minister Shivraj Singh Chouhan... Approval of creation of posts for newly formed Niwari district](https://bharatbandhu.org/wp-content/uploads/2023/05/TN5-Bhopal230523050652.jpg)
भोपाल, 23 मई। Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में नव-गठित निवाड़ी जिले के लिये विभिन्न संवर्गों के कुल 12 पदों में से 9 पदों को जिला टीकमगढ़ से रिडिप्लायमेंट से उपलब्ध कराने तथा 3 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
संविदा नियुक्ति नियम-2017 के नियम में संशोधन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम, 2017 के नियम 11 (3) के बाद परंतुक स्थापित करने का निर्णय लिया। संशोधन के अनुसार “परन्तु यह कि राज्य शासन विशिष्ट प्रकरण में उपरोक्तानुसार उल्लेखित एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देने की शर्त को शिथिल कर सकेगा।” उल्लेखनीय है कि सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी नियम-2017 के नियम 11(3) के प्रावधान अनुसार संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व की सूचना अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त किए जाने का प्रावधान था।
पुनर्वास आयुक्त के पद में 30 जून 2027 तक की वृद्धि
मंत्रि-परिषद ने पुनर्वास आयुक्त के 1 अस्थाई पद की समय अवधि 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 से बी.सी.ओ. पुनर्वास आयुक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमुख राजस्व आयुक्त राजस्व विभाग के बी.सी.ओ. 0709 में मर्ज किया जाएगा।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद ने राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन किये जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 8 अप्रैल 2022 को जारी आदेश को अनुमोदित किया।